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डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्‍वविद्यालय युवक छात्रावास प्रवेश नियम व घोषणापत्र


यह समस्त जानकारी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है,
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्‍वविद्यालय युवक छात्रावास प्रवेश नियम व घोषणापत्र डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्‍वविद्यालय सागर (म.प्र.) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णत: प्राकृतिक वातावरण में आधुनिक सुविधाओं से युक्त चार छात्रावास हैं. टैगोर, विवेकानन्द , रमन एवं भाभा-छात्रावास । टैगोर और विवेकानंद छात्रावास में क्रमशः190 व 198 कक्ष हैं ।
 इसी प्रकार रमन और भाभा छात्रावास में क्रमशः 50 एवं 24 कक्ष हैं। रमन एवं भाभा में केवल शोध छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की पात्रता: विश्‍वविद्यालय शिक्षण विभाग के नियमित छात्र जो कहीं भी नियोजित (नौकरी) न हों, छात्रावास में प्रवेश की पात्रता रखते हैं ।प्रवेश के लिए अपात्र: 1. परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र । 2. परीक्षा से वंचित छात्र । 3. छात्रावास से निष्कासित किये गये छात्र । 4. विगत सत्र में किसी भी प्रकरण में अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये छात्र। 5. ऐसे छात्र जिनके विरूद्ध पुलिस थाना / न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध / लंबित हैं। 6. शोध छात्रों को छोड़कर ऐसे छात्र जिन्हे बारहवीं (10+2) कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छः वर्षों से अधिक समय हो चुका है। 7. ऐसे छात्र जिनके माता-पिता सागर जिला अथवा विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं। 8. विगत सत्र के ऐसे छात्रावासी छात्र जिनका छात्रावास शुल्क बकाया है अथवा जिन्होने संकाय परिवर्तन किया है। आवेदन पत्र: आवेदन-पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जायेगा। इसके लिए विश्‍वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा। विभाग में प्रवेश हो जाने के पश्चात् छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र जमा करना होगा । निर्धारित आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्णरूपेण भरी होनी चाहिए । 

आवेदन-पत्र के साथ बारहवीं (10+2) कक्षा और पिछली परीक्षा की प्रमाणित अंकसूची संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन-पत्र में छात्र का नवीनतम फोटो लगाना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रवेश में प्राथमिकता: विश्‍वविद्यालय में पहली बार प्रवेशित छात्रों और विश्‍वविद्यालय मुख्यालय से दूरस्थ स्थानों के छात्रों को छात्रावास प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रत्येक कक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) में उपलब्ध रिक्त कक्षों के आधार पर ही आवंटन का निर्धारण किया जायेगा । प्रवेश परीक्षा/ पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों (मेरिट) के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। जिन विषयों, कक्षाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षायें आयोजित की जाती हैं उनमें प्रवेश पूर्व परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रावीण्य सूची के सभी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देना अनिवार्य नहीं हैं। 1) विगत सत्र के ऐसे छात्रावासियों को जो कि प्रवेश के लिए अपात्र नहीं है, स्थान बचे होने पर ही पिछली कक्षा के परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। 2) पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित कमरों की संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आय प्रमाण-पत्र जिसकी वैधता अवधि अस्तित्व में हो जमा करना होगा। 3) विकलांग छात्रों एवं भारतीय सेना में कार्यरत व्यक्तियों का शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानांतरण होने पर उनके पुत्रों और राज्य सरकारों द्वारा नामांकित छात्रों को उनके लिए आरक्षित कोटा के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। 4) विगत सत्र के छात्रावासियों पर छात्रावास शुल्क बकाया होने पर अथवा संकाय परिवर्तित करने पर छात्रावास में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। शुल्क: प्रत्येक छात्र को निम्न शुल्क देय होगा: 

 प्रवेश के लिये आवेदन पत्र एवं नियम पुस्तिका शुल्क रू. 0/- (ऑनलाइन) छात्रावास सुरक्षा निधि (एक बार) रू. 300/- कमरे का किराया (प्रतिमाह/प्रतिछात्र) छःमाह की देय (जल, विधुत व अन्य शुल्क सहित) रू. 200X6=1200/- छात्र समिति शुल्क रू. 25/- सुविधा शुल्क रू. 120/- 

 1) शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त होने पर भी शुल्क जमा नहीं करने पर प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन दो रूपया की दर से विलंब शुल्क देना होगा।

 2) छात्रों द्वारा छात्रावास शुल्क सम्पूर्ण सेमेस्टर के लिए एक मुश्त जमा करना होगा।

 3) शोध छात्रों के लिए प्रति सत्र अपने कमरे का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण न कराने पर और किसी भी परिस्थिति में कमरा खाली नहीं करने पर कमरें के किराये और विधुत शुल्क के अतिरिक्त रू. 1000/- (एक हजार रूपया) जुर्माना होगा।

 4) छात्रावास की सुरक्षा निधि No Dues Certificate प्रस्तुत करने पर ही वापस की जा सकेगी ।

 5) शोध छात्रों को थीसिस जमा करने के उपरान्त किसी भी दशा में हॉस्टल में रहने की पात्रता नहीं होगी | प्रवेश: छात्रावास प्रशासन द्वारा घोषित तिथि से छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त होता है। छात्रावास कार्यालय द्वारा प्रवेश सूची (एडमीशन लिस्ट) प्रकाशित करने के बाद 10 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कमरा आंवटन के पूर्व अपनी फोटो की तीन प्रतियां छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होगी। 

 छात्रों को छात्रावास में प्रवेश लेने से पूर्व छात्रावास के नियमों के पालन का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा जारी) भरना होगा। छात्रावास प्रशासन द्वारा आवंटित कमरा विद्यार्थियों को स्वीकार करना होगा। प्रशासनिक कारण से कमरा परिवर्तन किया जा सकता है। छात्रावास के नियम: नया सत्र चालू होने पर पिछले सत्र के समस्त आवंटन रद्द हो जायेगें। अध्यादेश 24 के परिपालन में समस्त छात्रों एवं शोध छात्रों को केवल एक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर तक ही छात्रावास में रहने की पात्रता है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रावासियों को परीक्षाओं की समाप्ति पर कमरा खाली कर छात्रावास प्रशासन को सौंपना होगा, अन्यथा उनका परीक्षाफल रोक दिया जायेगा। आवंटित सीट में पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, विशेष कारण होने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है।

 1) प्रत्येक छात्र द्वारा सेमेस्टर/सत्र प्रांरभ होने पर प्रवेश लेना या प्रवेश का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। जो छात्र सेमेस्टर प्रणाली में हैं, उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर के प्रांरभ में प्रवेश या छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण आवश्यक है, अन्यथा उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

 2) प्रत्येक छात्र को सम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात छात्रावास छोड़ना (लीविंग देना) आवश्यक है, ऐसा न करने पर छात्रावास कक्ष का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। सेमेस्टर परीक्षा के बाद भी केवल वे छात्र छात्रावास में रुक सकते हैं, जिन्हें कोई अकादमिक कार्य है एवं इसका प्रमाणीकरण संबधित शैक्षणिक विभाग से कराना एवं उसकी प्रमाणित प्रति संबधित वार्डन की अनुमति से छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

 3) प्रत्येक छात्र को छः-छ: माह की छात्रावास शुल्क अग्रिम जमा करना अवाश्यक है। 

 4) छात्रावास में विधुत हीटर का प्रयोग अथवा एसी का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर रू. 1000/- का आर्थिक दण्ड देना होगा। दो बार से अधिक आर्थिक दण्ड के पश्चात् तीसरी बार गलती दोहराई जाने पर सम्बंधित छात्र का छात्रावास का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। 

 5) छात्र किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरें में न रखे। ऐसा करने पर रू. 1000/- का आर्थिक दण्ड देय होगा। यह दण्ड भी मात्र दो बार तक मान्य है इसके पश्चात् तीसरी बार ऐसी गलती करने पर छात्र का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। 

 6) सभी बकाया देयकों का भुगतान होने के पश्चात् ही परीक्षा पूर्व नो ड्यूज (अदेय) प्रमाण-पत्र छात्रावास कार्यालय प्रदान करेगा।

 7) यदि छात्र का कोई अतिथि छात्रावास में छात्र के साथ रूकता है, तो वार्डन की अनुमति व निर्धारित गेस्ट चार्ज आवश्यक रूप से देय होगा।

 8) छात्रों द्वारा शराब, जुआ, व नशीली ड्रग्स का प्रयोग प्रतिबंधित है, यदि ऐसा करते कोई छात्र पाया गया तो उसका छात्रावास से तुरन्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

 9) छात्रावास परिसर में पान/गुटका/बीड़ी/सिगरेट का प्रयोग निषिद्ध है। ऐसा करने पर रू. 500/- आर्थिक दण्ड देय होगा इस गलती की पुनरावृत्ति करने वाले छात्र को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। 

 10) छात्रावास में किसी प्रकार की सामूहिक तौर पर राजनैतिक व धार्मिक गतिविधियां करना निषिद्ध है, ऐसा करने पर संबधित वार्डन द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। 

 11) छात्रावास परिसर मे किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधयां/झगड़ा (आपस में या कर्मचारियों से) अथवा हथियार रखना/प्रदर्शन करना निषिद्ध है। ऐसा करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई /पुलिस कार्रवाई एवं छात्रावास से निष्कासन किया जायेगा। 
 12) छात्रावास में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले छात्र को छात्रावास से निष्कासित व पुलिस कार्रवाई की जावेगी। 
 13) उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर छात्र की छात्रावास में रहने की पात्रता समाप्त हो जावेगी। भोजन व्यवस्था: प्रत्येक छात्रावास में किचिन एवं भोजन कक्ष है। भोजनालय विश्‍वविद्यालय प्रशासन द्वारा संचालित नहीं किये जाते। छात्रावासियों के को-आपरेटिव मेस/छात्रावास समिति द्वारा प्राईवेट ठेके पर संचालित होते है। छात्रावास प्रशासन फर्नीचर,पानी, पाकशाला और भोजन कक्ष उपलब्ध कराता है। छात्रावास में प्रत्येक छात्रावासी के लिए को-आपरेटिव मेस में खाना खाना अनिवार्य होगा। छात्रों की छात्रावासी समिति मेस से संबधित अन्य शर्ते जो कि मेस संचालक प्रस्तावित करेंगें उनका अनुमोदन छात्रावास प्रशासन से कराना आवश्यक होगा। मेस ठेके से संबधित शर्तो का पालन ठेकेदार एवं छात्रावास समिति के लिए अनिवार्य होगा। सुविधाएं: प्रत्येक छात्रावासी को पंलग/तखत, टेबिल, कुर्सी, बुक शेल्फ कमरें में बिजली की फिटिंग छात्रावास प्रशासन द्वारा प्रदत्त किये जायेगें। कॉमन रूम में टी.व्ही., रीडिंग रूम में पत्र-पत्रिकायें तथा खेलकूद सामग्री उपलब्ध हैं । छात्रावास परिसर में खेलकूद के मैदान की व्यवस्था है। विश्‍वविद्यालय की ओर से कमरों की सफाई के लिये खण्ड-सेवक तथा परिसर एवं प्रसाधन गृहों की सफाई हेतु अपमार्जक की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में टेलीफोन की सुविधा है। यदि टेलीफोन में दूर संचार विभाग की गलती से कोई समस्या आती है तो दूर संचार विभाग से सुधरवाया जायेगा, किन्तु यदि छात्रावासियों से उसमें कोई टूट-फूट गड़बड़ी या चोरी होती है तो छात्रावासियों को चंदा करके उसे सुधरवाना व बदलवाना पड़ेगा। छात्रावास प्रशासन इसमें कार्यालयीन मदद कर सकता है। विश्‍वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अलावा यदि अन्य सुविधायें छात्रावासी चाहते हैं तो उसके लिये छात्रावास प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति के बिना अन्य व्यक्तिगत सुविधाओं की छात्रावासी द्वारा व्यवस्था करने पर उक्त सुविधा तत्काल बंद कर दी जायेगी और आवश्यक होने पर छात्रावासी की सुविधा सामग्री जप्त कर ली जायेगी। खण्ड सेवकों से व्यक्तिगत कार्य लेने की अनुमति नहीं है। 
 नोट- 1. आवेदन-पत्र पूर्ण होने पर ही स्वीकार किया जायेगा। 2. अपूर्ण अथवा असत्य जानकारी दी जाने पर न केवल छात्रावास में प्रवेश निरस्त होगा ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 3. छात्रावास प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र में अपना नवीनतम फोटो लगावें। 4. 

 यह घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर किसी पुलिस थाने/न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। यदि कोई आपराधिक प्रकरण मेरे ऊपर चलता पाया जाता है तो छात्रावास से मेरा निष्कासन कर दिया जाये और मेरे लिये आंबटित कमरे का आवंटन रद्द कर दिया जाये।युवक छात्रावास, डाॅ. हरीसिहं गौर विश्‍वविद्यालय, सागर के प्रवेश नियमों को जोकि इस फॉर्म में दिए गए हैं को मैंने पढ़ लिया है तथा उन नियमों का मैं पूर्णतः पालन करूगां। मैं वचन देता/देती हूं कि नियमों का उल्लघंन करने पर नियमानुसार मेरा आबंटन रद्द किया जाना मुझे स्वीकार होगा।निर्धारित समय पर छात्रावास और मेस का शुल्क मैं चुकांऊगा, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहूंगा, न ही घातक हथियार रखूंगा। छात्रावास के भोजनालय में ही भोजन करूगां। * हाँ फॉर्म लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg1vRanZC5wR77RRcgqGFVS-GqY6ptyEI0XmRomGJ08ZSLnw/viewform

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